कन्या हाई स्कूल बैकुंठपुर में छात्राओं को यातायात नियमों की दी गई जानकारी


कोरिया बैकुंठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में  8 अगस्त  को कन्या हाई स्कूल बैकुंठपुर के छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित वाहन चलाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

इस दौरान छात्राओं को बताया गया कि वाहन चलाने के लिए निर्धारित आयु पूरी होना तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है। विशेष रूप से नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के संबंध में छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर 25 हजार रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है। साथ ही अभिभावकों को भी अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं देने की समझाइश दी गई।

कार्यक्रम में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया। छात्राओं को बताया गया कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में सिर की गंभीर चोट से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। हेलमेट हमेशा निर्धारित मानकों के अनुरूप पहनना चाहिए।

इसके अलावा दोपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं बैठाने की समझाइश दी गई। बताया गया कि तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने से वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। छात्राओं से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन संचालन का संकल्प लिया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना रहा।

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