ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रति जागरूकता हेतु 16 मई को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा


कोरिया बैकुंठपुर / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव द्वारा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 16 मई 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह ग्राम सभा राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत आयोजित की जाएगी।

कलेक्टर के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ डाॅ. आशुतोष ने बताया कि ग्राम सभाओं में 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026' के संबंध में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों को नए नियमों से अवगत कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच एवं सचिवों को दी गई है।

उल्लेखनीय है कि 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026' पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नए प्रावधानों के तहत गीले, सूखे, सैनिटरी एवं विशेष देखभाल वाले कचरे का अलग-अलग प्रबंधन किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक एवं संस्था के लिए कचरे का पृथक्करण अनिवार्य होगा। खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

कल आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जा सके।

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