कोरिया बैकुंठपुर । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरिया, बैकुंठपुर ने एक महत्वपूर्ण मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादिनी के पक्ष में आदेश पारित किया है। आयोग ने अपने आदेश में बीमा कंपनी को लगभग 7 लाख 45 हजार रुपये की बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर ब्याज भी देय होगा।
मामले के अनुसार, परिवादिनी सहदेई देवी ने अपने दिवंगत पति स्व. शंभूदास की बीमा पॉलिसियों के भुगतान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रीमियम का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण पॉलिसी निष्क्रिय हो गई थी, जिससे बीमा दावा मान्य नहीं है। हालांकि, आयोग ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर पाया कि बीमाधारी के वेतन से जनवरी 2019 तक प्रीमियम की राशि नियमित रूप से काटी जाती रही थी।
आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी द्वारा सेवा में कमी की गई है और परिवादिनी का दावा उचित है। इसी आधार पर आयोग ने विभिन्न पॉलिसियों के अंतर्गत कुल 7,45,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया कि यह राशि आदेश की तिथि से दो माह के भीतर अदा की जाए, अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
इसके अतिरिक्त आयोग ने परिवादिनी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 8,000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 4,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश अध्यक्ष राजेन्द्र प्रधान एवं सदस्यों ममता तिवारी और चुरामन दास द्वारा पारित किया गया, जिसे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।


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