कोरिया बैकुंठपुर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोरिया पुलिस ने एक बार फिर सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है। जिले में बढ़ती जागरूकता के उद्देश्य से कोरिया पुलिस द्वारा जनहित में एक रचनात्मक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को कड़े कानूनी परिणामों के प्रति आगाह किया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से यह बताया गया है कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के लिए कानून में “गिफ्ट” तैयार है।
जारी पोस्टर में एक दृश्य के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि कैसे एक युवक महिला को जबरन बाइक पर बैठने के लिए उकसाता है, वहीं दूसरे दृश्य में वही युवक पुलिस कार्रवाई का सामना करता नजर आता है। पोस्टर में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि महिलाओं से छेड़छाड़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
कोरिया पुलिस का कहना है कि इस तरह की रचनात्मक पहल का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक कानून का संदेश पहुंचाना है, ताकि लोग अपराध करने से पहले उसके परिणामों को समझ सकें। खासतौर पर युवाओं को यह संदेश दिया गया है कि मनचलेपन की कोई जगह कानून में नहीं है और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए नियमित पेट्रोलिंग, महिला हेल्प डेस्क, त्वरित कार्रवाई और जनजागरूकता अभियानों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
कोरिया पुलिस की यह पहल न केवल कानून का डर दिखाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी देती है कि महिलाओं के प्रति सम्मान ही सभ्य समाज की पहचान है।


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