कोरिया बैकुंठपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने जिले के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जो युवक-युवतियाँ 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, वे भी मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 एवं अनुलग्नक-4 (घोषणापत्र) के साथ आवेदन कर सकते हैं। ऐसे पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे अर्ह मतदाता 18 दिसंबर 2025 तक अपने आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025-26 के अंतर्गत घर-घर गणना प्रपत्रों के संकलन के दौरान यदि किसी अर्ह निर्वाचक का नाम वर्ष-2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने के कारण गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बीएलओ द्वारा संबंधित पात्र मतदाता को फॉर्म-6 एवं अनुलग्नक-4 उपलब्ध कराते हुए नाम सम्मिलित कराने की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने आगे बताया कि ईआरओ द्वारा फॉर्म-5 के माध्यम से ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस जारी करते समय आगामी अर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि युवा वर्ग के वे सभी निर्वाचक जो 01.10.2026 को 18 वर्ष की अर्ह आयु पूर्ण कर रहे हैं या कर चुके हैं, तथा जिनका नाम किसी कारणवश वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वे शीघ्र फॉर्म-6 एवं अनुलग्नक-4 (घोषणापत्र) भरकर अपने संबंधित बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
उन्होंने अपील की कि पात्र युवा इस अवसर का लाभ उठाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि जिले की मतदाता सूची को अधिक से अधिक समावेशी, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

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