नीरज गुप्ता की विशेष रिपोर्ट
कोरिया चरचा कालरी,,,,,,, नगर पालिका शिवपुर-चरचा में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से अटकी 15 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है। अध्यक्ष पद का आरक्षण पहले ही सामान्य महिला वर्ग के लिए निर्धारित किया जा चुका था, लेकिन वार्डों का आरक्षण घोषित नहीं होने के कारण पार्षद पद के संभावित दावेदारों में असमंजस और बेचैनी बनी हुई थी। इस मुद्दे को लेकर प्रकाशित खबर के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के लिए बाकायदा तिथि निर्धारित कर दी है।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), बैकुंठपुर, जिला कोरिया द्वारा जारी पत्र , दिनांक 21 सितंबर 2026 में आगामी नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए वार्ड आरक्षण की कार्यवाही में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के संबंध में सूचना दी गई है।जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 सितंबर 2026 को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में वार्ड आरक्षण की कार्यवाही होगी। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के 20 वार्डों का आरक्षण सुबह 11 बजे, जबकि नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के 15 वार्डों का आरक्षण सुबह 11.30 बजे निर्धारित किया गया है।
प्रशासन ने इस प्रक्रिया के लिए जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/प्रतिनिधियों को सूचना भेजी है। पत्र में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम एवं संबंधित आरक्षण नियमों के प्रावधानों के तहत वार्ड आरक्षण की कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है।
शिवपुर-चरचा में अध्यक्ष पद का आरक्षण पहले से स्पष्ट होने के बावजूद 15 वार्डों का आरक्षण लंबित रहने का मुद्दा स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ था। सितंबर माह में प्रकाशित खबर में यह भी सामने आया था कि चुनाव नजदीक आने के बावजूद पार्षद पद के संभावित दावेदार यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनका वर्तमान वार्ड किस आरक्षित वर्ग में जाएगा। अब प्रशासन द्वारा तारीख तय किए जाने के बाद वर्षों से अपने-अपने वार्ड में राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियां चला रहे संभावित प्रत्याशियों की नजर 28 सितंबर की आरक्षण प्रक्रिया पर टिक गई है।
आरक्षण तय होते ही बदलेंगे कई समीकरण,,,,,,,शिवपुर-चरचा नगर पालिका में कुल 15 वार्ड हैं। आरक्षण की श्रेणी स्पष्ट होने के बाद ही यह तस्वीर सामने आएगी कि कौन-सा वार्ड सामान्य, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता है। इसके बाद संभावित पार्षद प्रत्याशी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे सकेंगे।वहीं अध्यक्ष पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने की स्थिति पहले से स्पष्ट है। शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष पद का सामान्य महिला आरक्षण वर्ष 2025 में हुई आरक्षण प्रक्रिया में घोषित किया गया थादिसंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जुलाई 2026 में शिवपुर-चरचा सहित दिसंबर में चुनाव वाले नगरीय निकायों की तैयारियों की समीक्षा की थी। ऐसे में 28 सितंबर का दिन शिवपुर-चरचा की स्थानीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा। वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही लंबे समय से असमंजस में चल रहे संभावित पार्षद प्रत्याशियों को अपने चुनावी क्षेत्र और रणनीति को लेकर स्पष्टता मिल सकेगी।

0 टिप्पणियाँ