रायपुर कोरिया । छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया है। मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्व निर्धारित तिथि से पहले लागू होगा।
जारी आदेश में उल्लेख है कि पूर्व में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितंबर 2025 के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2026 से 15 जून 2026 तक घोषित किया गया था। किंतु वर्तमान में प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए इसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश विद्यार्थियों के हित और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि भीषण गर्मी के दुष्प्रभाव से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि यह निर्णय शिक्षकों पर लागू नहीं होगा और उनके लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी।
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी इस आदेश पर अवर सचिव आर.पी. वर्मा के हस्ताक्षर हैं। शासन के इस निर्णय से अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं स्कूल प्रबंधन को भी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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